ट्विटर ने हाईकोर्ट को सूचित किया उसमें नए आईटी नियम के तहत सभी शिकायत सुनने वाले अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है। यह नियुक्ति 4 अगस्त से प्रभावी है। उसने स्पष्ट किया कि इसके तहत मुख्य अनुपालन अधिकारी, स्थानीय शिकायत अधिकारी व नोडल कांंटैक्ट अधिकारी की नियुक्ति की है।
न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार से अपना पक्ष रखने को कहा तो सरकार की ओर से एएसजी चेतन शर्मा ने कहा कि अधिकारियों की नियुक्ति बात लग रहा है, लेकिन वह सरकार के संबंधित अधिकारियों से पूछ कर बताएंगे कि वास्तविकता क्या है। इसके लिए उन्हें कुछ समय दिया जाए। न्यायमूर्ति ने एएसजी को समय प्रदान कर दिया और सुनवाई 10 अगस्त के लिए स्थगित कर दी।
नए कानून के तहत अधिकारियों की नियुक्ति नहीं करने पर कोर्ट ने गत सुनवाई के दिन ट्विटर को फटकार लगाई थी और उसे अंतिम मौका देते हुए कहा था कि वह इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करें।
उसने कहा था कि वह नहीं जानता कि आखिर कंपनी क्या करना चाहती है। यदि कंपनी नियमों का पालन करना चाहता है तो उसे मन से करें। उसने यह भी स्पष्ट कर दिया कि आपको काफी समय प्रदान किया जा चुका है। अब हमेशा नहीं होगा।
कोर्ट आचार्य की याचिका पर सुनवाई कर रही है। याचिका में ट्विटर को सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 (आईटी नियम, 2021) के तहत आवश्यकतानुसार रेजिडेंट शिकायत अधिकारी और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति करने का निर्देश देने की मांग की गई है।